तेलंगाना में मास्क लगाना अनिवार्य,नियम का उल्लंघन करने पर 1000 रुपये का जुर्माना


तेलंगाना में मास्क लगाना अनिवार्य, सार्वजनिक स्वास्थ्य निदेशक ने स्पष्ट किया.


लोक स्वास्थ्य निदेशक ने कहा कि मास्क नियम का उल्लंघन करने वालों पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
तेलंगाना ने राज्य में मास्क apply को वापस लेने की खबरों के बीच, सार्वजनिक स्वास्थ्य निदेशक डॉ G श्रीनिवास राव ने स्पष्ट किया कि मास्क लगाना अभी भी लागू है। “अब तक तेलंगाना राज्य सरकार ने मास्क पहनना वापस नहीं लिया है; यह अभी भी लागू है, और अगर किसी ने मास्क नहीं पहना है, तो 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा, मीडिया को संबोधित करते हुए श्रीनिवास राव ने ओमाइक्रोन और डेल्टा वेरिएंट का हवाला देते हुए कहा कि तेलंगाना ने सबसे खराब दौर को पार कर लिया है। अब हमारे पास एकमात्र चिंता XE वेरिएंट है।" केरल, दिल्ली, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में XE प्रकार के मामले सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि एक्सई वेरिएंट के लक्षण हल्के होते हैं। "यह डेल्टा वेरिएंट जितना गंभीर नहीं है।

 
हालाँकि उन्होंने सभी से COVID-उपयुक्त व्यवहार का पालन करने का आग्रह किया, जैसे मास्क पहनना और टीका लेना।  श्रीनिवास राव ने कहा कि तेलंगाना को वायरस के प्रसार को रोकने के लिए कोई नया प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता नहीं है। पालन ​​​​करने के लिए एकमात्र सावधानी यह है कि टीका लगवाएं और मास्क पहनें, वह भी तब जब आप भीड़ में हों। ”

और नया पुराने